Flash Story
बिना सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नजर आई गहमागहमी
पराजय को सामने देख अब प्रपंच रच रही है कांग्रेस, जनता देख रही है इनकी कुटिलता और झूठे पैंतरे – रेखा आर्या
तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त
झूठी अफवाह फैलाकर केदारनाथ धाम पर बेवजह राजनीति कर रही है कांग्रेस- महाराज
नेपाल में भारतीय हिंदुओं की स्थितियां बहुत खराब
देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं- भारत ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 
टीपू सुल्तान की ऐतिहासिक तलवार नीलाम, 3.4 करोड़ रुपये में हुई बिक्री
मुख्यमंत्री धामी करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी एवं प्रदर्शनी का शुभारम्भ

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 

जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण न करने पर जुर्माना लगाने का किया प्राविधान
लखनऊ। तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं होगा। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। हर मशीन के उत्पादन का विवरण रिटर्न दाखिल करते हुए देना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रुपये राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर नई धारा-122 क को जोड़ा गया है। इसके तहत जो कंपनियां इस धारा का उल्लंघन करेंगी, उन पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मशीन को सील भी कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और जुर्माना राशि जमा करने के तीन दिन बाद मशीन को सीलमुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा धारा- 2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा- 2 (61) में संशोधन करके इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में बदलाव करके आइटीसी को विस्तार दिया गया है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top